अनुच्छेद 370 मामले में याचिकाकर्ताओं के लिए बहस करते हुए SC में उपस्थित होने के कारण जम्मू-कश्मीर के व्याख्याता को निलंबित कर दिया गया
जम्मू-कश्मीर शिक्षा विभाग ने अनुच्छेद 370 को कमजोर करने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में पेश होने के लिए श्रीनगर के एक शिक्षक (Senior Lecturer) को सेवा से निलंबित कर दिया है.

जम्मू-कश्मीर शिक्षा विभाग ने अनुच्छेद 370 को कमजोर करने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में पेश होने के लिए श्रीनगर के एक शिक्षक (Senior Lecturer) को सेवा से निलंबित कर दिया है.
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षक जहूर अहमद भट, जो एक वकील भी हैं, बीते बुधवार (23 अगस्त) को मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए थे. सरकार के प्रमुख सचिव (स्कूल शिक्षा) आलोक कुमार द्वारा बीते शुक्रवार (25 अगस्त) को जारी एक आदेश में भट को ‘दोषी अधिकारी’ करार दिया गया.
आदेश के अनुसार, ‘निलंबन की अवधि के दौरान दोषी, निदेशक स्कूल शिक्षा जम्मू के कार्यालय में संलग्न रहेगा.’
जम्मू में स्कूल शिक्षा के संयुक्त निदेशक सुबाह मेहता को जहूर के आचरण की जांच करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है.
उन्होंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा कम कर दिया गया और पूर्ववर्ती राज्य को ‘भारतीय संविधान की नैतिकता का उल्लंघन करते हुए’ दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया.
जहूर ने आगे कहा था, ‘यह लोगों के लोकतंत्र के अधिकार के खिलाफ था, क्योंकि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों की सहमति पर ध्यान नहीं दिया गया था. यह कदम सहयोगात्मक संघवाद और संविधान की सर्वोच्चता के खिलाफ था.’
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