HC ने हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह पर फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया
कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने शुक्रवार को हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह के लिए हुबली-धारवाड़ नगर निगम (एचडीएमसी) द्वारा दी गई अनुमति पर रोक लगाने की मांग करने वाली मुस्लिम संस्था अंजुमन-ए-इस्लाम की याचिका खारिज कर दी।

कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ पीठ ने शुक्रवार (15 सितंबर) को हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह के लिए हुबली-धारवाड़ नगर निगम (एचडीएमसी) द्वारा दी गई अनुमति पर रोक लगाने की मांग करने वाली मुस्लिम संस्था अंजुमन-ए-इस्लाम की याचिका खारिज कर दी.
अखबार के मुताबिक, एक एकड़ जमीन पर 999 साल की लीज का दावा करने वाले अंजुमन ट्रस्ट ने अपनी याचिका में कहा कि राज्य सरकार को अनुमति के लिए भेजा गया निगम का प्रस्ताव ‘पूरी तरह से अवैध, मनमाना और विकृत है.’
इसमें दावा किया गया है कि दी गई अनुमति कर्नाटक नगर निगम अधिनियम और पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है.
इस बीच, अंजुमन-ए-इस्लाम द्वारा अनुमति पर रोक लगाने की मांग के लिए हाईकोर्ट का रुख करने के बाद, हिंदुत्ववादी संगठनों और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गणेश चतुर्थी उत्सव से पहले ईदगाह मैदान में गणेश प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति की मांग करते हुए निगम के सामने विरोध प्रदर्शन किया था.
गुरुवार को हुबली-धारवाड़ पश्चिम के विधायक अरविंद बेलाड के नेतृत्व में भाजपा परिषद के सदस्य, नेता और कार्यकर्ता राज्य में कांग्रेस सरकार के दबाव में अधिकारियों पर उत्सव आयोजित करने की अनुमति में देरी करने का आरोप लगाते हुए दिन-रात धरने पर बैठे रहे.
इस बीच, हाईकोर्ट की पीठ द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद श्रीराम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने लोगों में मिठाई बांटी. मुतालिक ने कहा, ‘अंजुमन-ए-इस्लाम का गणेश चतुर्थी समारोह को रोकने के लिए अदालत जाना सही नहीं था. हमें 11 दिनों तक त्योहार मनाने के लिए हुबली धारवाड़ महानगर पालिका से अनुमति की आवश्यकता है.’
बता दें कि बीते वर्ष भी हुबली के ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी उत्सव मनाए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा था. हाईकोर्ट ने उत्सव मनाने की अनुमति देने वाले हुबली महापौर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. तब भी अंजुमन-ए-इस्लाम ने हाईकोर्ट की धारवाड़ पीठ के समक्ष याचिका लगाई थी.
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